प्रस्तावना
भारत में सरकारों द्वारा लगभग हर दस (10) वर्ष बाद एक वेतन आयोग (Pay Commission) का गठन किया जाता है, ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों (Central Government employees & pensioners) की वेतन और भत्तों (allowances) की पुनर्समीक्षा...